नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार आमजन के कल्याणार्थ हेतु कई तरह की योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक आयुष्मान कार्ड योजना है. इसके तहत, देश के गरीब तबके के लोगों को अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है.
जानकारी का अभाव
इस योजना में शामिल लोगों का एक कार्ड बनता है, जिसे आयुष्मान कार्ड कहते हैं. जिसकी बदौलत सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल व्यक्ति किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकता है. इस योजना में देशभर में बड़ी संख्या में अस्पताल रजिस्टर्ड है.
कई बार ऐसा होता है कि आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल आयुष्मान कार्डधारक का इलाज करने से मना कर देता है, लेकिन आपको बता दें कि पैनल में शामिल अस्पताल इस योजना में शामिल बीमारी के इलाज आयुष्मान कार्ड से करने से इंकार नहीं कर सकता है. लोगों को जानकारी न होने की वजह से कुछ अस्पताल इलाज में आनाकानी कर जाते हैं और जानकारी के अभाव में लोग इसकी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं.
यहां करें शिकायत
आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है. यदि अस्पताल इलाज करने में आनाकानी करें तो आयुष्मान भारत योजना के राष्ट्रीय स्तर के टोल फ्री नंबर 14555 पर आप उस अस्पताल की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस पर देश के किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक शिकायत कर सकता है.
राज्यों के लिए भी टोल फ्री नंबर
अलग- अलग राज्यों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं. बिहार के लोग आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायत 104 पर और उत्तराखंड के नागरिक 155368 और 18001805368 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए टोल फ्री नंबर 18002332085 है. वहीं, यूपी के लिए टोल फ्री नंबर 18001804444 है.
Portal पर भी करें शिकायत
अगर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पोर्टल पर REGISTER YOUR GRIEVANCE के ऑप्शन पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!