हरियाणा सरकार की इस योजना से गरीब परिवार हुए मालामाल, किन्हें मिलेगा इसका लाभ और कैसे होगा आवेदन?

चंड़ीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण बहुत से लोग इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं. अगर आप भी गरीब या मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी सहायता से आप 71 हजार रूपए तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

Shadi marriage vivah

मिलते हैं 71 हजार रुपए

दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई है. गरीब और बेसहारा परिवारों की बेटियों को इस योजना के तहत 31 हजार से लेकर 71 हजार रुपए तक की शगुन राशि दी जाती है. जो परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आवेदन करना होता है. सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि गरीब परिवारों में बेटियों के विवाह पर होने वाले खर्च का बोझ कम किया जा.

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इन्हें मिलता है लाभ

इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाता है, जो अनुसूचित या विमुक्त जाति से संबंध रखते हैं और उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल है. ऐसे लोगों को सरकार द्वारा 71,000 तक की राशि शगुन के तौर पर दी जाती हैं. इस योजना के तहत, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चा, विधवा महिला या 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों को बेटी की शादी पर 51,000 शगुन राशि दी जाती है. साथ ही, ऐसे बीपीएल परिवार जो सामान्य या पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, उन्हें इस योजना के तहत 31,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है.

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अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के ऐसे परिवार जिनके नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं है और जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी इस योजना के तहत 31,000 दिए जाते हैं. नवविवाहित युगल यदि 40% या अधिक दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 और यदि दोनों में से कोई एक 40% से अधिक दिव्यांग है तो उन्हें शादी के शगुन के रूप में 31 हजार रूपए का अनुदान दिया जाता है.

ऐसे कर पाएंगे आवेदन

इस विषय में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त उत्तम कुमार ने बताया कि जो भी परिवार इस कैटेगरी में आते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शादी के 6 महीने के अंदर ई- दिशा पोर्टल पर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि शादी के 6 महीने के अंदर ही shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी होता है.

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आवेदन सीएससी सेंटर के द्वारा भी किया जा सकता है. आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के अलावा कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती है. सब कुछ सही पाए जाने पर विवाह शगुन योजना की राशि आवेदक की खाते में डाल दी जाती है.

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