हरियाणा की भर्तियों में तेज़ी लाने की तैयारी कर रही सरकार, अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी अपील

चंडीगढ़ | हरियाणा में लम्बे समय से अटकी हुई सरकारी भर्ती अब तेज़ी पकड़ सकती है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की सरकारी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है. ग्रुप सी और डी भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (PHHC) द्वारा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी हरियाणा सरकार

इसके लिए सरकार ने अपने टॉप कानूनविदों से पूरा केस तैयार कर लिया है. संभावित है कि अगले महीने सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर करेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां जारी हैं और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलने जा रहा है. हरियाणा सरकार ने तय कर लिया है कि हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने का ही एकमात्र रास्ता है.

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सुप्रीम कोर्ट जाने क़े पीछे दिया ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार तर्क रख रही है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले का आधार बनाया जाएगा. इतना ही नहीं खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की हुई है. इस प्रकार डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती. अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच (तीन जजों की बेंच) के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी. ऐसे में नई खंडपीठ भी दो जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के निर्णय को बदल दिया था.

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पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार

हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे. अगर सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाती है, तो ग्रुप सी और डी के जो बचे हुए पद हैं, उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. यदि रोक नहीं लगती है तो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और डी के शेष पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी.

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