हाईकोर्ट का आदेश: हरियाणा HSSC में ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए सचिव, जिन्हें परीक्षाएं कराने का हो अनुभव

चंडीगढ़ | हरियाणा प्रदेश में सरकारी भर्तियां लम्बे समय से अटकी हुई है. सरकार द्वारा कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हो पा रही है. विभिन्न खामियों क़े कारण ये भर्तियां कोर्ट में अटक गई है. CET क़े माध्यम से राज्य में ग्रुप सी और डी क़े विभिन्न पदों पर भर्ती होनी थी मगर पिछले 3 से ये भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही है. राज्य की ज्यादातर भर्तियों कों कोर्ट में चुनौती दी जा रही है.

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Punjab and Haryana High Court

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया ये आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से मुख्य सचिव को 31 मई के फैसले में आदेश जारी किया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में सचिव पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिसे परीक्षाएं संचालित करवाने का अनुभव हो. पारदर्शिता और स्थिरता बनाएं रखने के लिए परीक्षा संचालन के नियम बनाए जाएं, जिससे कमीशन के अधिकारियों और सदस्यों पर मनमानी ढंग से परीक्षा संबंधी फैसले लेने संबंधी कोई छूट न हो.

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कोर्ट के फैसले पर निर्भर होती है ज्यादातर भर्तियां

बता दें कि भर्तियों से जुड़े 3 हजार से ज्यादा केस कोर्ट में चल रहे हैं. ज्यादातर भर्तियों में घोषित होने वाले परिणामों में लिखा जाता है कि यह भर्ती कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगी. ऐसे में हरियाणा कर्मचारी आयोग में एक ऐसे व्यक्ति को सचिव बनाया जाए, जिन्हें परीक्षाएं कराने का अनुभव हो. तथा कोई भी भर्ती बीच रास्ते अटके नहीं और भर्ती पूरी होने में कोई समस्या ना आए.

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