चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कालेजों में प्रिंसिपल और प्रोफेसर अब कॉन्ट्रैक्ट पर लगा पाएंगे. मेडिकल और डेंटल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होगी. मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें ‘सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कालेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023’ को स्वीकृति दी गई.
70 वर्ष तक रहेगी आयु सीमा
इसी प्रकार नर्सिंग कालेजों के लिए प्रिंसिपल- कम- प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल- कम- प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी. इनकी नियुक्ति शुरूआती तौर पर दो साल के लिए होगी, जिसमें 2 साल तक और बढ़ोतरी हो सकती है. शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक रहेगी.
हर महीने इस प्रकार मिलेगा वेतन
सहायक प्रोफेसर कों 1,20,000 रुपये,एसोसिएट प्रोफेसर कों 1,42,000 रुपये (यदि पोस्ट- पीजी शिक्षण अनुभव घष्ठ वर्ष से कम है) व 1,88,000 रुपये (यदि पोस्ट- पीजी शिक्षण अनुभव 6 वर्ष या अधिक है). प्रोफेसर कों 1,88,000 रुपये (यदि पोस्ट- पीजी शिक्षण अनुभव नौ वर्ष से कम है) या 2,00,000 रुपये (यदि पोस्ट- पीजी शिक्षण अनुभव 9 वर्ष या अधिक है).
नर्सिंग कॉलेज के लिए यह रहेगा वेतन
- प्रिंसिपल कम प्रोफेसर: 78,000 रुपए
- वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर: 78,800 रुपए
- एसोसिएट प्रोफेसर: 67,700 रुपए
- असिस्टेंट प्रोफेसर: 56,100 रुपए
- ट्यूटर: 53,100 रुपए