नई दिल्ली, New Rule | अगर आप भी मोबाइल फोन यूजर्स है, तो आज की यह खबर आपके लिए है. TRAI यानि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से हाल ही में सिम कार्ड से जुड़े हुए जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है. इन्हीं बदलावों में से एक सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी का नियम है. बता दें कि 1 जुलाई यानी आज से देश भर में नए नियम लागू कर दिए गए हैं. आज की इस खबर में हम आपको इन्हीं नियमों के बारे में जानकारी देने वाले हैं.
आज से लागू हो गए नए नियम
पिछले कुछ समय से ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. करोड़ो सिम यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अब TRAI की तरफ से सिम कार्ड से जुड़े हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया है. अगर आप अपने सिम कार्ड को दूसरी कंपनी पर पोर्ट करवाते हैं, तो आपको नए नियमों को ध्यान में रखना होगा.
ट्राई की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से भी ज्यादा सख्त बना दिया गया है. अब तक यूजर्स काफी आसानी से मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा.
सिम पोर्ट करवाना हो गया और भी जटिल
अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना चाहता है, तो उसे पहले इसके लिए एक आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद, उसे कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा, मोबाइल नंबर यूजर्स को अपनी पहचान और सभी डिटेल को वेरीफाई करवाना होगा.
यूजर्स को एक ओटीपी भी दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भी पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकेंगे. नया सिम लेते समय यूजर्स को आवश्यक पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा. इसके अलावा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होंगी.
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