हरियाणा में महिलाओं को ई- रिक्शा खरीद के लिए मिलेगा 3 लाख रूपए लोन, जानें शर्तें एवं जरूरी दस्तावेज

रोहतक | हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक- सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रूपए तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है.

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आसान किश्तों पर मिलेगा लोन

यह ऋण ऑटो रिक्शा, ई- रिक्शा खरीद आदि गतिविधियों के लिए प्रदान किया जायेगा. सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण/ ड्राइविंग लाइसेंस व ब्याज पर छूट देते हुए आसान किश्तों पर ऋण दिया जायेगा.

पहले आओ- पहले पाओ

रोहतक डीसी अजय कुमार ने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से की गई है. इस योजना के तहत जिले में 2024- 25 के अन्तर्गत 30 लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. यानि ‘पहले आओ- पहले पाओ’ के आधार पर इस योजना का लाभ मिलेगा.

जरूरी शर्तें

  • आवेदनकर्ता महिला हरियाणा की स्थाई निवासी हो और उसकी सालाना आय 5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए.
  • ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18- 60 साल के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिये गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.
  • समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्ष तक 7% ब्याज पर अनुदान राशि सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जायेगी.

यहां करें सम्पर्क

जिला उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक पात्र महिलाएं स्थानीय जिला विकास भवन के कमरा संख्या 224- 25 स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं तथा कार्यालय के दूरभाष 01262- 250164 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

अजय कुमार ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे. इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, कक्षा आठवीं की मार्कशीट, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है. आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए.

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