हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 सप्ताह में शंभू बार्डर खोलने का दिया आदेश, किसानों को लेकर कही ये बातें

चंडीगढ़ | करीब 5 महीने से पंजाब- हरियाणा सीमा पर शंभु बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana Highcourt) में एक याचिका दायर की गई थी, जिसपर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बार्डर खोलने का आदेश जारी किया है.

HIGH COURT

किसानों की मांग

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि तमाम अवरोधक हटाकर एक सप्ताह में रोड़ बिल्कुल क्लियर करें. शंभू बार्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है. हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों की मांग केन्द्र सरकार से है, इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए.

वहीं, सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि अगर शंभू बार्डर से बैरिकेडिंग हटती है तो किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी आफिस का घेराव करेंगे. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए. लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता है.

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कई लेयर की बैरिकेडिंग

बता दें कि शंभू बार्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है. MSP सहित कई अन्य मांगों को लेकर पंजाब से हजारों किसान ट्रैक्टर-  ट्रालियों में सवार होकर दिल्ली कुच के लिए निकले थे, जिन्हें हरियाणा की तत्कालीन मनोहर लाल सरकार ने शंभू बार्डर पर रोक दिया था. हरियाणा सरकार ने यहां कई लेयर की बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली जाने से रोका था. इस दौरान किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई. कई बार बैरिकेडिंग उखाड़ने के प्रयास हुए लेकिन किसान असफल रहे. इसके बाद, किसानों ने शंभू बार्डर पर हाइवे पर ही पक्का मोर्चा बना दिया था.

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शंभू बार्डर बंद किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी. शंभू बार्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला सहित पंजाब साइड साथ लगते क्षेत्रों के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर रोष जताया था. उनका कहना था कि बार्डर बंद होने से उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो रहा है.

दोनों सरकारों को आदेश

हरियाणा सरकार के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि पिछले 5 महीने से यह सड़क बंद है. हमने हाईकोर्ट को बताया कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, किसान पंजाब की तरफ बैठे हुए हैं. पंजाब सरकार किसानों को एक तय जगह पर बिठाए. हम तुरंत बैरिकेडिंग को हटा लेंगे.

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हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि एक हफ्ते में बैरिकेडिंग हटाओ. अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो सरकार जो चाहे फैसला ले सकती है यही आदेश पंजाब सरकार को भी दिया गया है कि वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें.

उन्होंने कहा कि हाईवे तभी खुल पाएंगे, जब किसान वहां से हटेंगे. इसके अलावा पुलिस कमिश्नर झज्जर सतीश बालन की अगुआई में किसान शुभकरन की मौत को लेकर SIT का गठन किया गया है. वहीं, हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि जल्द ही बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी.

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