चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट (Haryana Cabinet) की चंडीगढ़ में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की. इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी द्वारा आम जनता के हित में कई फैसले लिए गए. जो लोग 20 साल से किसी जगह पर काबिज़ हैं, उन्हें राहत प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने मालिकाना हक देने का फैसला किया है. इसके लिए उन्हें बाजार रेट के हिसाब से पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा.
युवाओं को सरकार हर महीने देगी 20000 रुपये
सरकार द्वारा आईटी सक्षम युवाओं को 6 महीने ₹20,000 मासिक देने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही, सातवें महीने के बाद से उन्हें ₹25000 मासिक और इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाने का भी निर्णय हुआ है. इसके अतिरिक्त, यदि किसी युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा, तो उसे सरकार द्वारा ₹10,000 प्रति महीने की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
जींद के ये गांव होंगे नरवाना तहसील में शामिल
जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा को तहसील उचाना से हटाकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. अब से इनका तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा.
गरीबों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती दामों पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे. ऐसे लोग जिनका शहरी क्षेत्र में घर नहीं है या फिलहाल वह कच्चे घरों में रहते हैं उन्हें इस योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे. शुरुआती चरण में 1 लाख गरीब परिवारों को मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना होगी लागू
प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी.
आज मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित में लिए गए अनेक निर्णय pic.twitter.com/gN8hQras3n
— CMO Haryana (@cmohry) July 12, 2024
हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है. इससे पहले हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशल कमिशन में अध्यक्ष के पद पर केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकेगी.
इस पद के लिए निर्धारित की गई अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा को भी अब खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
इन कामों को भी मिली मंजूरी
गांव सेरधा, कैथल में स्थित अमरनाथ भगत जयराम गर्ल्स कॉलेज का राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी. वहीं, दूसरी तरफ रंगला (नूँह) की 7 एकड़ 4 कैनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!