डोर टू डोर कचरा उठान के लिए अब नहीं देना होगा कोई चार्ज, जनता को हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात

यमुनानगर | हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरकार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है. सूबे की सैनी सरकार द्वारा आए दिन नई- नई लोक अनुभव घोषणाएं की जा रही हैं. इसी क्रम में अब ULB की तरफ से डोर टू डोर कचरा उठान व निपटान की एवज में लिए जाने वाला चार्ज माफ करने का निर्णय लिया गया है.

Nayab Singh Saini 1

कचरा उठान व निपटान का शुल्क हुआ माफ़

इस विषय में ULB द्वारा सभी निगमों को पत्र जारी कर दिया है. सरकार द्वारा इस शुल्क को पोर्टल से भी हटा दिया गया है. बता दें कि 1 सितंबर 2023 से 21 मार्च 2025 तक डोर टू डोर कचरा उठान व निपटान की एवज में लिया जाने वाला यूजर चार्ज जमा करवाने की जरूरत नहीं है. रिहायशी मकान और कमर्शियल प्रतिष्ठान पर यह चार्ज अलग- अलग निर्धारित किए गए हैं. मकान, दुकान का जगह के हिसाब से जबकि अस्पतालों में बेड के हिसाब से यह यूजर चार्ज जमा करना होता है. पिछले कुछ समय से प्रदेश में यह चार्ज एक बड़ा मुद्दा बनकर उछला है.

पार्षद भी कर चुके है विरोध

बता दें कि किसी मकान या प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए, लोन लेने के लिए, रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या अन्य कामों के लिए नगर निगम से एनडीसी लेना जरूरी होता है. यह तभी दी जाती है जब उपभोक्ता के सारे ड्यूज क्लियर होते हैं. इसके अंदर कचरा उठाने को लेकर लगने वाला शुल्क भी शामिल होता है. इसी को अब सरकार ने माफ कर दिया है. बता दें कि पूर्व में हुई बैठकों में पार्षदों द्वारा भी इसका विरोध किया गया था.

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