दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने वालों के लिए आई अहम खबर, DMRC ने जारी की ये एडवाइजरी

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है. दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा ट्रेनों में यात्रियों को 2 सील बंद शराब बोतल के लिए जाने की अनुमति देने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होने बारे में जानकारी दी है. बता दें कि दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है.

Delhi Metro

इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं. इसी कारण डीएमआरसी द्वारा कहा गया है कि यदि यात्री मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियमों के प्रति सचित रहने की आवश्यकता है.

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दिल्ली सरकार जता चुकी है आपत्ति

बता दें कि जून 2023 में डीएमआरसी ने अनुमति देते हुए कहा था कि एक व्यक्ति द्वारा मेट्रो ट्रेन में 2 सील बंद शराब की बोतल को ले जाया जा सकता है. इस पर दिल्ली सरकार द्वारा आपत्ति जताते हुए कहा गया था कि यह आबकारी नियमों के विरुद्ध है. इस बारे में जानकारी देते हुए डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि आबकारी नीति के तहत जो नियम दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं वह मेट्रो में भी लागू होंगे. हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में भी मेट्रो ट्रेन चलती है.

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1 बोतल को ले जाने की ही है अनुमति

नियमों के अनुसार, रम, वोदका, व्हिस्की जैसी केवल एक सील बंद बोतल को ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है. ऐसे में यदि मेट्रो में यात्री को दो सील बंद बोतल ले जाने की अनुमति दी जाएगी, तो यह आबकारी अधिनियम के विरुद्ध होगा. यदि यात्री मेट्रो का सफर करते हुए दिल्ली, यूपी या हरियाणा के शहरों में जा रहे हैं तो वहां के आबकारी नियम ही लागू होंगे. अगर कोई यात्री दिल्ली में दो शराब की बोतलों के साथ यात्रा शुरू करता है और यूपी की तरफ जाता है तो उसे सचेत रहना चाहिए कि वह उस राज्य के आबकारी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं.

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