हरियाणा में प्रोपर्टी टैक्स धारकों के लिए अच्छी खबर, 30 सितंबर तक बकाया भुगतान करने पर मिलेगी ये खास छूट

गुरुग्राम | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने प्रोपर्टी टैक्स के डिफाल्टर धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है. नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि इसके तहत एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 100% ब्याज माफी के साथ ही शेष बकाया पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.

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Property Jamin Jagah

मूल राशि पर 15% की एकमुश्त छूट

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, साल 2010- 11 से 2023- 24 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जा रही है तथा ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.

सरकार की ओर से कहा गया है कि यह लाभ केवल उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया भुगतान और एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की सूचना को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे. निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत भवनों व खाली प्लाटों का प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना अनिवार्य है.

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ब्याज माफी के साथ 15% छूट का मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान प्रति वर्ष नहीं करते हैं, तो सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर हर साल 18% की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है. जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 30 सितंबर तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके भुगतान करें तथा सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं.

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