केंद्रीय बजट में टैक्स को लेकर मोदी सरकार का नया ऐलान, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी

नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया है. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पुराने टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है लेकिन नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रूपए की गई हैं और साथ ही, नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है.

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Income

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है. इसमें 6 महीने का समय लगेगा. इसमें टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. दो तिहाई लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है. उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को भी सरल बनाया जाएगा. ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी टीडीएस में छूट की घोषणा की गई है.

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स्टैंडर्ड डिडक्शन

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी करने वाले लोगों और पेंशनर्स को टैक्स सेविंग्स में मदद मिलेगी. गत 5 वर्षों में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है. इससे पहले 2019 के अंतरिम बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था. पुराने टैक्स रिजीम में अभी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है. इसका फायदा सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशनर्स को मिलता है.

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इनकम पर टैक्स की नई दरें

इनकम टैक्स की दरें
0 से 3 लाख तक 0%
3,00,001 से 7,00,000 रुपये तक 5%
7,00,001 से 10,00,000 रुपये तक 10%
10,00,001 से 12,00,000 रुपये तक 15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये तक 20%
15,00,000 रुपये से अधिक 30%
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