नई दिल्ली । नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है. इस दिन से देश में 13 नियमों में बदलाव किया जा रहा है. इन बदलावों का साफ असर आपकी जिंदगी पर दिखाई देगा. एक और जहां आपको नए नियमों से राहत मिलेगी. वहीं दूसरी ओर अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो आप को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है.
जानिए इन 13 बदलावों के बारे में
- ईपीएफ अंशदान प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा ब्याज भी अब कर के दायरे में होगा.
- आयकर विभाग नए वित्तीय वर्ष से पहले से भरा आइटीआर फॉर्म उपलब्ध करवाएगा.
- 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने में छूट दी जाएगी. इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिसकी आए पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है.
- आयकर की धारा 206 के अनुसार जो अब रिटर्न नहीं भरेगा उसे 1 अप्रैल के बाद दोगुना रिटर्न यानी टीडीएस का भुगतान करना होगा.
- पुरानी चेक बुक 1 अप्रैल से मान्य नहीं होगी. इसमें विजया बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक आदि अन्य बैंक शामिल है. जिनकी पुरानी चेक बुक मान्य नहीं होगी. इन सभी बैंकों का अन्य बैंकों में विलय हो चुका है. सभी बैंक नई चेक बुक जारी कर चुके हैं.
- ई इन्वॉयस अब जरूरी होगा. 1 अप्रैल से यह सभी कारोबारियों के लिए जरूरी होगा. जिसका सालाना टर्नओवर ₹50 करोड़ से अधिक है. इसके दायरे में करीब 90 लाख कारोबारी आएंगे.
- अगर आपका खाता डाकघर में है तो आपको पैसे निकलवाने और जमा करवाने के साथ-साथ अब, आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर भी शुल्क देना होगा. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अनुसार यह शुल्क फ्री लेनदेन की सीमा खत्म होने के बाद लिया जाएगा.
- 1 अप्रैल से नॉन सैलरीड क्लास लोगो जैसे कि फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सहायक आदि की जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पड़ने वाली है. ऐसे लोगों को अभी 7.5 % टैक्स देना पड़ता है. जो बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा.
- यदि आपने 1 अप्रैल से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोडा. तो आप बड़े लेन-देन या कर्ज के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. जिसके चलते आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
- 1 अप्रैल 2021 से बैंक से मंजूरी लेने के बाद ही कार्ड खाते से राशि काट पाएंगे . 1 अप्रैल से ऑटो डेबिट सिस्टम को बंद किया जा रहा है.
- विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च 2020 को लागू की गई थी. इस योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है.इस योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमों को कम करना और करदाताओं को लाभ पहुंचाना है.
- 1 अप्रैल के बाद से आसान नहीं होगा, बोतलबंद पानी बेचना. एफएसएसएआई ने बोतल बंद पानी औऱ मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है.
- 1 अप्रैल के बाद से सिलेंडरों के दाम में भी बदलाव किया जाएगा. तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी के दामों की समीक्षा करते हैं. हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से ही एलपीजी के दामों में भी अंतर होता है.