हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों पर लगी मुहर, कच्चे कर्मचारियों को मायूसी; किसानों के लिए खुशखबरी

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है. बैठक के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे थे, जिनमें से 20 एजेंडों की स्वीकृति हुई है. उन्होंने बताया कि सूबे में 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा.

CM Nayab Saini Meeting

किसानों से नहीं लिया जाएगा आबियाना

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि अबियाना फजूल करने का कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है. अब सूबे के किसानों से अबियाना नहीं लिया जाएगा. उन्होंने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपया भी माफ करने का ऐलान किया. इसके साथ ही, 1 अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के नोटिस गये थे. सरकार उन्हे भी वापस लेगी. 1 अप्रैल के बाद जिस किसान अबियाना ने जमा करवाया है, उसको वापिस दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4300  गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा.

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अग्निवीर को आरक्षण

उन्होंने बताया कि अग्निवीर को ग्रुप C के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा में छूट मिलेगी. साथ ही, भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी. राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60 हजार रूपए सब्सिडी देगी, अगर वो अग्निवीरों को 30 हजार मासिक वेतन देते है. सीएम सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा है शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी. ग्रुप B में दो और ग्रुप C में 12 को नौकरी मिलेगी.

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इन फैसलों को मंजूरी

CM सैनी ने बताया कि हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स- पोस्ट फैक्टो की स्वीकृति दी गई है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है. इसके साथ ही, हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

एक्ट में संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं.

शहरी आवास योजना में संशोधन की मंजूरी

सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है.

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कच्चे कर्मचारियों को झटका

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. कर्मचारियों को पक्के करने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया. सीएम नायब सैनी इस मीटिंग में किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए. मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा कि वह पॉलिसी बनाए. अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा.

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