17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जमानत मंजूर

नई दिल्ली | आज शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सिसोदिया को जमानत दे दी है. इससे पहले कोर्ट द्वारा 5 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनी गई थी. ऐसे में अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है.

यह भी पढ़े -  दिल्ली- NCR की इन 5 सस्ती मार्केट के सामने फीके हैं दुनियाभर के बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं सर्दियों के कपड़े

Manish Sisodia

कोर्ट ने दी जमानत

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ED और सीबीआई दोनों मामलों में सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है. इस मामले में जमानत याचिका पर सीबीआई और ED को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. इस बारे में सिसोदिया की तरफ से वकील ने तर्क दिया कि वह 16 महीनों से जेल में बंद हैं, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ पाया है.

26 फरवरी 2023 को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद, ED द्वारा भी सीबीआई की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया था. 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सिसोदिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी. उस समय उनकी दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit