चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Nayab Saini) ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई सब्सिडी ऋण योजना की शुरुआत की है. इसके तहत, महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को बैंकों के जरिए 3 लाख रूपए तक का लोन मिलेगा. इससे महिलाएं खुद का काम शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेगी.
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी महिलाएं ही इस योजना के तहत पात्र होंगी. उनकी सालाना आमदनी 3 लाख रूपए से कम होनी चाहिए. आवेदनकर्ता महिला की आयु 18- 60 साल के बीच होनी चाहिए. आवेदनकर्ता महिला पहले से लिए गए ऋण की डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 सालों तक 100% (अधिकतम 50 हजार रूपए) ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी.
इस योजना के अंतर्गत, महिलाएं ई- रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट शुरू कर आत्मनिर्भर बन खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगी.
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