दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS सीटों पर 3 सितंबर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू, इन कागजात की होगी जरूरत

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा दूसरी से नौवीं तक की आरक्षित पिछड़ा वर्ग (EWS) की सीटों पर 3 सितंबर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है. शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सबसे पहले edudel.nic.in वेबसाइट पर EWS लिंक पर जाकर 13 सितंबर तक आनलाइन आवेदन करना होगा.

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शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि पहले कम्प्यूटराईज्ड ड्रा का आयोजन 20 सितंबर को होगा. ड्रा में चयनित बच्चों को 4 अक्टूबर तक एडमिशन के लिए स्कूल में रिपोर्ट करनी होगी. एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन मान्य होगा. आवेदन के दौरान अभिभावकों का आधार कार्ड अनिवार्य है.

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आवेदन से जुड़ी शर्तें

  • EWS सीट पर एडमिशन के लिए दिल्ली का निवासी होना चाहिए. इसके लिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र मान्य होगा. जिसमें सालाना आय 1 लाख रूपए होनी चाहिए.
  • इसके अलावा BPL और AAY कार्डधारक भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर जारी

एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों एवं प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 98181-54069 जारी किया गया है. एडमिशन को लेकर जिला उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल होगा जो दाखिला से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करेगी. साथ ही कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करेगी. स्कूल एडमिशन को लेकर कैपिटेशन फीस/ डोनेशन फीस की मांग नहीं कर सकते हैं.

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सुधार के लिए करना होगा दोबारा आवेदन

अगर कोई आवेदक फॉर्म भरने के बाद उसमें सुधार करना चाहता है तो उसे पहले वाले आवेदन को हटाकर दोबारा से आवेदन करना होगा. साथ ही ड्रॉ में चयन के बाद अगर आवेदक स्कूल में एडमिशन के दौरान ऑनलाइन आवेदन से अलग कोई दूसरा पता भरता है तो ऐसी स्थिति में स्कूल एडमिशन को रद्द कर देगा. कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के लिए आवासीय पता एडमिशन का मुख्य मानदंड है.

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ये दस्तावेज जरूरी

  • आवेदन फॉर्म का प्रिंट/ स्कूल आवंटन की पर्ची
  • बच्चे के दो फोटोग्राफ
  • बच्चे के आधार कार्ड की प्रति जरूरी
  • डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति
  • आवासीय प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति
  • स्कूल में एडमिशन के लिए वैध इनकम सर्टिफिकेट
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