अब नए रूल्स के तहत मिल पाएंगे Sim Card, दूरसंचार विभाग ने बदल डाले नियम; पोर्ट करवाने का तरीका भी बदला

नई दिल्ली | भविष्य में अगर आप नया Sim Card लेने की सोच रहे हैं या अपने सिम को पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल, दूर संचार विभाग द्वारा इनसे जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. अब इस प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया गया है. अगर आप नया सिम खरीदते हैं या ऑपरेटर बदलते हैं, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट खुद से ही वेरीफाई करवाना होगा.

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विभाग ने दी ये जानकारी

दरअसल, दूरसंचार विभाग द्वारा अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस विषय में जानकारी देते हुए बताया गया है कि यूजर्स को नया सिम खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ये नियम इसलिए लागू किए गए हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां सामने आई थी कि ग्राहकों के निजी दस्तावेजों के साथ फर्जीवाडा हो रहा हैं.

डिजिटल इंडिया के तहत, अब यह पेपरलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब अगर उपभोक्ता को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में अपना नंबर बदलवाना है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए ओटीपी बेस्ड सर्विस का लाभ उठाया जा सकता है. अब आप बिना कोई फोटोकॉपी या अन्य डॉक्यूमेंट शेयर किए नया सिम कार्ड खरीद पाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है. इसमें यूजर के डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी.

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1 रूपए का आएगा खर्चा

दूरसंचार विभाग द्वारा केवाईसी रिफॉर्म में आधार बेस्ड ई- केवाईसी, सेल्फ केवाईसी और ओटीपी बेस्ड सर्विस स्विच की शुरुआत कर दी गई है. अगर आप नया सिम खरीदते हैं तो आपको केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. इसमें केवल आपको ₹1 खर्चा देना होगा. इसके अलावा, आप ऑनलाइन केवाईसी भी वेरीफाई करवा सकते हैं. इसके लिए सेल्फ के- वाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है. उपभोक्ता डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करके भी केवाईसी को वेरीफाई करवा सकते हैं.

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वहीं, दूसरी तरफ प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करने के लिए उपभोक्ता को अब टेलीकॉम ऑपरेटर के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है. मात्र ओटीपी के जरिए ही इस काम को करवा सकते हैं.

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