टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर आज से लगी लगाम, स्पैम कॉल्स और कॉल ड्रॉप को लेकर लागू हुए ये नए नियम

नई दिल्ली | देश भर में आज 1 अक्टूबर से कई नियम लागू किए गए हैं. इनमें से कुछ नियम टेलीकॉम कंपनियों पर लागू होते हैं. रिलायंस Jio, Airtel और VI समेत तमाम टेलीकॉम कंपनियों को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नियमों के लागू हो जाने के बाद ग्राहकों को पहले से ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी. इसके बाद, कॉल ड्रॉप और अनचाही कॉल्स से भी छुटकारा मिल जाएगा.

Call Mobile

कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

ट्राई द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है. इसीलिए लगभग 10 साल बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस नियमों में ट्राई द्वारा बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों के बाद ग्राहकों को काफी सहूलियत मिल पाएगी. अगर किसी इलाके में 24 घंटे से ज्यादा सेवाएं बाधित रहती है, तो टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़े -  खाटूश्याम जी के भक्तों के लिए मंदिर कमेटी ने जारी किया आधिकारिक पत्र, दिवाली को लेकर दी ये जानकारी

ऐसे लगा पाएंगे अच्छी सर्विस का पता

अब से पहले तक आपके इलाके में कौन सा नेटवर्क अच्छा है, इसका पता लगाने में आपको खूब मशक्कत करनी पड़ती थी. अब यह काम भी आसान हो जाएगा. अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि वह कौन से इलाके में सेवाएं दे रही हैं. इस जानकारी को टेलीकॉम कंपनी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. ग्राहक इस जानकारी के हिसाब से अपने लिए बेहतर सर्विस का चुनाव कर पाएंगे.

यह भी पढ़े -  दिवाली पर महंगाई की होगी छुट्टी; यहां सस्ती दरों पर मिल रहा प्याज, दाल, आटा और चावल

स्पैम कॉल्स से मिलेगा छुटकारा

आज 1 अक्टूबर से स्पैम कॉल्स पर भी रोक लग जाएगी. टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई द्वारा ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब से सर्विस पॉलिसी में बदलाव करने को कहा गया है. ट्राई द्वारा जारी आदेशों में कंपनियों से कहा गया है कि उन्हें कॉल ड्रॉप और अनचाही कॉल्स पर रोक लगाने के लिए ग्राहकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत करनी चाहिए. अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती और स्पैम कॉल करती है तो उस पर कार्यवाही भी की जा सकती है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit