हरियाणा चुनाव में हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस कैंडिडेट को बड़ा झटका, सरेंडर करें वरना पुलिस करेगी गिरफ्तार

पानीपत | हरियाणा में विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से गर्मा चुका है. वहीं, सूबे की सत्ता में 10 साल बाद वापसी का दम भरनेवाली कांग्रेस पार्टी के अभियान को बड़ा झटका लगा है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से प्रत्याशी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है.

Indian National Congress INC

हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

हाईकोर्ट ने समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ हुई सुनवाई के दौरान कहा कि या तो वह कल यानि 2 अक्टूबर तक खुद आत्मसमर्पण कर दें, वरना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी. बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पार्टी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगी.

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ED को किया था नोटिस

धर्म सिंह छोकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार में मग्न हैं, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी और धर्म सिंह छोकर को नोटिस जारी किया था. गौरतलब है कि छोकर और उनके बेटे पर धोखाधड़ी के कई मामले विचाराधीन है.

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इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में बताया कि कई FIR और ED द्वारा छोकर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस और न ही ED उन्हें गिरफ्तार कर रही है.

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