चंडीगढ़ | पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर 3 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, गुरुवार को होने वाली इस छुट्टी के तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इसके अलावा, यह छुट्टी परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी सार्वजनिक छुट्टी के रूप में माना जाएगा.
इस संबंध में अधिसूचना चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग द्वारा जारी की गई थी. इसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के रूप में सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया गया है. चंडीगढ़ प्रशासन के सचिव समन्वय ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं और यह आदेश सभी संबंधित सरकारी विभागों और संस्थानों में भेजा गया है.
इस संबंध में नोटिफिकेशन की प्रतियां भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) को सूचनार्थ भेजी गई हैं. साथ ही, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी इस अधिसूचना की जानकारी दी गई है.
इस सार्वजनिक छुट्टी के चलते 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में औद्योगिक और अन्य सरकारी कामकाज बंद रहेंगे. यह निर्णय चंडीगढ़ के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो महाराजा अग्रसेन जयंती को मनाते हैं.
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