हरियाणा चुनाव आयोग ने यूनिवर्सिटी में चल रही भर्तियों पर लगाई रोक, प्रधान सचिव ने कुलपति को लिखा पत्र

चंडीगढ़ | हरियाणा चुनाव आयोग (Haryana Election Commision) ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज में चल रही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की इस कार्यवाही से उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र लिखकर जानकारी दें दी है. विशेष बात यह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से अब यूनिवर्सिटी में जिन भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं, उनकी अनुमति भी पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई थी. जिसका प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र में हवाला भी दिया गया है.

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Election Commission Chunav Aayog

प्रधान सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की यूनिवर्सिटीज के कुलपति को लिखे पत्र में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने भारत निर्वाचन आयोग के 28 अगस्त 2024 के आदेशों की पालना करते हुए 26 सितंबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के बीच यूनिवर्सिटीज में पहले से शुरू भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति प्रदान की थी पर बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में शिकायतें मिली.

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प्रधान सचिव ने कुलपति को लिखा पत्र

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित हो सकने वाले पक्षपात की संभावना का आरोप लगाते हुए मिली कई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुर्नविचार किया, जिसके बाद अब सभी राज्य यूनिवर्सिटीज में किसी भी चरण की सभी चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत प्रभाव से रोकने का फैसला किया गया है. हालांकि, आचार संहिता हटने के तत्काल बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया जाएगा.

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