हरियाणा में अपनी मर्जी से नए पद क्रिएट नहीं कर पाएंगे निगम, अब वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी

चंडीगढ़ | हरियाणा में बोर्ड- निगमों की तरफ से अपनी मनमर्जी से नए पद सृजित किये जा रहें है और इनका सृजन करने के साथ- साथ कर्मचारियों की पदोन्नति व वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है. यह सब विभाग और निगम अपनी मनमर्जी से ही कर रहें है. अब इसे लेकर वित्त विभाग की तरफ से एतराज जताया गया है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा SAT परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, 10 से 16 दिसंबर तक चलेंगे एग्जाम्स; फटाफट देखें डेटशीट

Nayab Singh Saini

वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी

विभाग की तरफ से कहा गया है कि विभाग, बोर्ड या निगम कोई भी नए पद सुजित नहीं कर सकता है. बोर्ड या निगम को नए पद सृजित करने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी होंगी.

कर्मचारियों के प्रमोशन से लेकर वेतन में संशोधन समेत सभी लाभ के निर्णय तभी लिए जा सकेंगे, जब वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी. अगर किसी ने इन आदेशों का उल्लंघन किया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit