चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा ग्रुप- ए, बी, सी व डी के विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को एक बड़ा लाभ दिया गया है. सरकार के फैसले के अनुसार, अब उनके चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.
जारी हुआ पत्र
उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा. सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है. प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र और पूर्व जीवन के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं.
होगा मेडिकल सर्टिफिकेट
उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व जीवन के बारे में सत्यापन के कार्य में काफ़ी वक़्त लगता है, इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देने का फैसला किया है. इस फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो महीने के अंदर- अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा. इसके अतिरिक्त, एचपीएससी/ एचएसएससी द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक/ फेशियल सत्यापन के मिलान का काम प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो हफ्ते के अंदर किया जाएगा.
प्रवक्ता ने बताया कि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख होगा कि अगर सत्यापन के बाद उम्मीदवार के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस स्थिति में नव नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस दिए तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी जाएंगी.
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