विज से विवादों के कारण चर्चा में रहीं आईपीएस संगीता कालिया को वारंट जारी, देखें पूरा मामला

पंचकुला । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर दत्त की अदालत ने फतेहाबाद की पुलिस कप्तान रही आईपीएस संगीता कालिया को मानहानि के मामले में अब 17 मई के लिए वारंट जारी कर दिया है. बता दे कि अब 17 मई को संगीता कालिया को कोर्ट में पेश  होना होगा . इससे पहले भी 23 मार्च के लिए उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई. उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी थी कि वह बीमार है. उसके बाद इस मामले पर आज फिर सुनवाई हुई. आज भी संगीता कालिया अर्जी लगाने पेश नहीं हुई. इस पर माननीय अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 17 मई के लिए वारंट जारी कर दिया है.

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जानिए अनिल विज के साथ किस मुद्दे पर रहा था विवाद

बता दे कि संगीता कालिया का फतेहाबाद और पानीपत में गृह मंत्री अनिल विज के साथ विवाद हो चुका है. पूर्व जिला बार प्रधान देवीलाल एडवोकेट ने पुलिस कप्तान संगीता कालिया के खिलाफ अक्टूबर 2015 को अदालत में आईपीसी की धारा 323,499, 500, 504 के तहत इस्तगासा दायर किया गया था. अदालत में दायर इस ईस्तगासा में देवीलाल एडवोकेट ने आरोप लगाया था कि 12 अगस्त 2015 को शिकायत के मामले में एडवोकेट सुमनलता सिवाच के अलावा पीलीमंदोरी निवासी सुरेश रानी और निर्मला के साथ एसपी कार्यालय गए.

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देवीलाल ने बताया कि शिकायत सुनने के बाद एसएचओ भट्टू को कार्रवाई के आदेश दिए और इसके बाद एसपी ने उनसे पूछा,  यह कौन है तो उन्होंने बताया कि वे एडवोकेट है. आरोप है कि एसपी ने उन्हें तुरंत कार्यालय से बाहर जाने के लिए कह दिया था. कार्यालय में वकील को आने की अनुमति भी नहीं दी थी. इस पर वह यह सोच कर बाहर आ गए कि उनके कारण शिकायतकर्ता महिला को कोई दिक्कत न हो जाए. आरोप है कि एसपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था.

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