सिरसा । लोग कुत्तों को अक्सर अपने साथ घुमाते हुए नजर आते हैं, चाहे सुब की सैर हो या फिर रात को टहलाना अपने साथ लेकर जाते हैं. पालतू जानवर गली या रोड पर सोच करके गंदगी फैलाते हैं. डबवाली नगर परिषद इस पर अब सख्ती करने जा रही है. बता दें कि शहरी क्षेत्र में पालतू जानवर के गंदगी फैलाने पर उसके मालिक को चालान का भुगतान करना होगा. नगर परिषद द्वारा ₹300 का जुर्माना लगाया जाएगा.
गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त क़ानून
ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 को प्रभावी किया गया है. पिछले दिनों नगर परिषद ने नोटिफिकेशन जारी किया था. इसका प्रस्ताव 8 अप्रैल को ही नगर परिषद की बैठक में सहमति से पारित हो गया. अब इस अधिनियम के लागू होने का रास्ता भी साफ हो गया है. इस अधिनियम के तहत शहर में स्थित मास की दुकानों पर मछली,मुर्गी, मांस के कचरे को अलग वितरित नहीं किया गया तो उन पर ₹150 का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर जांच के दौरान घर गंदा मिला तो उन्हें ₹100 का जुर्माना लगेगा. साथी यह नियम फेरी लगाकर सब्जी या फल बेचने वालों पर भी लागू होगा. ऐसे लोगों के पास भी कचरे के लिए टोकरिया या कंटेनर होना जरूरी है.
इन नियमों का पालन ना करने पर कटेगा चालान
नगर परिषद ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेगी, जो गंदगी को डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले वाहनों में न डालकर गली में रखते हैं. गली व सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने वाले व्यक्ति का ₹100 का चालान काटा जाएगा. साथ ही सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई है. नियम तोड़ने पर ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा. वही गली में लघुशंका या फिर सोच करने पर ₹100-100रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा पशु पक्षियों को गैर स्थान पर भोजन खिलाना अधिनियम के दायरे में आ गया है. कोई भी व्यक्ति ऐसा करता मिला तो उसका भी ₹100 का चालान काटा जाएगा. गली में बर्तन, कपड़े अन्य सामान धोने पर ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!