हरियाणा सरकार का पहली कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश किया लागू

चंडीगढ़ | हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार का गठन हो गया है और पंचकूला में आयोजित शपथग्रहण समारोह में नायब सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री तथा 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है. शपथ ग्रहण समारोह के अगले ही दिन सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.

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CM Nayab Saini Meeting

इन जातियों को आरक्षण का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप- वर्गीकरण किया जाएगा. यानि कोटे में से कोटा निकाल कर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यों को यह अधिकार दिया था.

सीएम नायब सैनी ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई थी, उनके लिए कोटा निर्धारित कर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा. हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी.

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सुप्रीम कोर्ट का था आदेश

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान किया गया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था. हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे एससी- एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण कर सकें.

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