सिरसा | हरियाणा में उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से बुधवार को नवचयनित कर्मचारियों की 2 लिस्ट और जारी की गई है, जहां एक ओर 116 क्लर्कों को राज्य के विभिन्न कॉलेजों में ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी किए हैं. दूसरी तरफ 24 सहायक (असिस्टेंट) की भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इन सब में अब एक बड़ी समस्या सामने आ रही है.
बढ़ी परेशानी
समस्या ये है कि कॉलेजों में पहले से एचकेआरएन कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि सरकार ने 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे एचकेआरएन कर्मचारियों को 58 साल तक नहीं हटाने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर रखा है. अभी तक ये व्यवस्था है कि जहां क्लर्क, असिस्टेंट और लाइब्रेरी सहित अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े थे, उनके स्थान पर HKRN के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है.
सरकार को लेना होगा फैसला
नए कर्मचारी आने से पहले से काम कर रहे एचकेआरएन कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, ऐसे में उन्हें कार्यभार मुक्त करना होगा. ऐसे में सरकार को फैसला करना होगा कि सरप्लस एचकेआरएन कर्मियों का क्या किया जाए. बुधवार को उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेशों में नियुक्ति के साथ शपथ पत्रों वाली शर्तों को नहीं दिखाया गया है. ऐसे में समस्या है कि अंततः शर्तें क्या रहेंगी.
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