नई दिल्ली | देशभर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई सूचना सामने आई है. केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) नियमों में नए संशोधन लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है.
नए नियमों के तहत, निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति UDID पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने जिला चिकित्सा अधिकारियों या उन चिकित्सा सुविधाओं में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.
किसे मिलेगा किस रंग का कार्ड?
केंद्र सरकार द्वारा संशोधनों में रंग- कोडित UDID कार्ड भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो दिव्यांगता के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं. 40% से कम दिव्यांगता वालों के लिए सफेद, 40- 79% दिव्यांगता वालों के लिए पीला तथा 80% या उससे ज्यादा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नीले रंग का कार्ड बनेगा.
कैंसिल होगा ऐसा UDID कार्ड
नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा प्राधिकारी इसके पता चलने के 3 महीने के भीतर दिव्यांगता सर्टिफिकेट और UDID कार्ड जारी करेंगे. यदि कोई आवेदन 2 साल से अधिक समय तक अनिर्णीत रहता है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा और आवेदकों को फिर से आवेदन करना होगा. अपरिवर्तनीय दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए स्थायी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि समय- सीमित प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे. जिनकी स्थिति में सुधार हो सकता है.
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