नई दिल्ली | हरियाणा और केंद्र सरकार के पेंशन उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है. यदि आप पेंशन प्रकिया को जारी रखना चाहते हैं, तो जल्द ही आपको अपना जीवन प्रमाण- पत्र जमा कराना होगा. यदि आप जल्द- से- जल्द इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको पेंशन मिलने में रूकावट खड़ी हो सकती है.
जीवन प्रमाण- पत्र अनिवार्य
सरकार की ओर से योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पेंशनर्स को जीवन प्रमाण- पत्र जमा करवाना अनिवार्य किया गया है. पेंशनर्स इस सर्टिफिकेट को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से जमा करवा सकते हैं. पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भी इस काम को पूरा कर सकते हैं. आप आधार कार्ड की मदद से डिजिटल फॉर्म में जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं.
सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम के मुताबिक 60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनर को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच और 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण- पत्र जमा कराना होगा. अगर किसी कारणवश पेंशनर्स तय तारीख तक जीवन प्रमाण- पत्र जमा नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा.
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