चंडीगढ़ | आज के समय में नौकरी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है. सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ही नौकरियों के लिए युवाओं को धक्के खाने पड़ते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं में से एक हरियाणा बेरोजगारी भत्ता है. आज हम आपको आर्टिकल में इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे.
30 नवंबर तक करें आवेदन
पात्र बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता राशि मुहैया करवाई जाती है. इस राशि की सहायता से बेरोजगार युवा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. प्रदेश के बेरोजगार युवा अगर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.hreyahs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 30 नवंबर तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है.
पात्रता एवं शर्तें
- आवेदनकर्ता कहीं भी नौकरी न कर रहा हो.
- आवेदनकर्ता किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रहा हो.
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक की वर्तमान में पढ़ाई जारी न हो.
- आवेदक का नाम बेरोजगार कार्यालय में पिछले 3 साल से दर्ज होना जरूरी है.
- आवेदक की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है.
इतना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
सरकार द्वारा 12वीं पास तथा अन्य पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाता है. जो युवा 12वीं पास कर चुके हैं, उन्हें ₹1,200, स्नातक अभ्यर्थियों को ₹2,000 रूपए और स्नातक व स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को ₹3,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. यह राशि पात्र आवेदकों के खातों में हर महीने ट्रांसफर कर दी जाती है. इस सहायता राशि के लिए बेरोजगार युवा का सक्षम युवा योजना में रजिस्टर होना जरूरी है.
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- रिहायशी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता बुक
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड