चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में काम कर रहे 120000 कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. गौरतलब है कि हरियाणा सरकार (हर6 Govt) हार्ली की तरफ से 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश अधिसूचित किया गया था. इस कानून के तहत कुछ ही विभागों में कुछ ही कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी गई है.
13 नवंबर से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र
इसका एक कारण है कि मुख्य सचिव ने विभागों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी नहीं किया था. अध्यादेश में लिखा गया था कि सरकार बाद में नियम बनाएगी. ये रूल्स भी अभी तक नहीं बनाए गए हैं. 13 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही हैं. अब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो सरकार ने इस अध्यादेश को विधेयक के तौर पर बदलने का निर्णय किया है. विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से यह स्थायी कानून बन जाएगा.
किया जाएगा नई पोस्ट का सृजन
अब मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और अन्य को एसओपी जारी करने जा रहे हैं. इनमें प्रावधान किया जा रहा है कि यदि कोई रेगुलर पोस्ट उपलब्ध है तो इन कर्मचारियों को इन रेगुलर पोस्ट के विरुद्ध जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी. अगर कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है तो नई पोस्ट का सृजन करना होगा. इसके लिए वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी होगी.
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