पानीपत | बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के प्रवक्ता ने बताया है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की 14 नवंबर को सुनवाई की जाएगी.
पानीपत में होगी सुनवाई
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामत: करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 14 नवंबर को पानीपत में किया जाएगा.
इन शिकायतों का होगा निवारण
निगम प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामले, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामले, खऱाब हुए मीटरों से सम्बंधित मामल और वोल्टेज से जुड़े हुए मामले आदि का निपटान किया जाएगा. इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक व गैर- घातक दुर्घटना जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा.
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