हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 14 नवंबर को होगी पानीपत में सुनवाई

पानीपत | बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के प्रवक्ता ने बताया है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की 14 नवंबर को सुनवाई की जाएगी.

Bijli Bill

पानीपत में होगी सुनवाई

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामत: करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 14 नवंबर को पानीपत में किया जाएगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा की धरती से 'बीमा सखी योजना' शुरू करेंगे PM मोदी, महिलाओं को मिलेंगे ढेरों फायदे

इन शिकायतों का होगा निवारण

निगम प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामले, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामले, खऱाब हुए मीटरों से सम्बंधित मामल और वोल्टेज से जुड़े हुए मामले आदि का निपटान किया जाएगा. इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक व गैर- घातक दुर्घटना जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit