फरीदाबाद | महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 लाख रूपए का सस्ता लोन देने की योजना की शुरुआत की गई है, इसका ब्याज सरकार द्वारा भरा जाएगा.
बैंको के माध्यम से दिया जाता है लोन
इस विषय में जानकारी देते हुए जिला डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत, हरियाणा महिला विकास निगम की तरफ से प्रदेश की विधवा महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने की उद्देश्य से बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में लोन दिया जाता है. इसका ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है. इस वित्तीय सहायता को पाकर महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित कर सकती हैं.
यह है पात्रता
- महिला आवेदक हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदक महिला ने ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, परचून की दुकान, बुटीक, अचार बनाना आदि का कोई प्रशिक्षण लिया हो.
- केवल विधवा महिला ही इस योजना की पात्र है.
- आवेदक महिला की सालाना आय ₹3,00,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
ऐसे करें आवेदन
जो महिलाएं इस योजना के तहत लोन प्राप्त करना चाहती हैं, वह उपरोक्त दिए गए दस्तावेजों को ले जाकर हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर- 12 फरीदाबाद में जमा करवा सकती हैं. अगर कोई महिला अपना आवेदन ऑनलाइन करवाना चाहती है तो services.india.gov.in लिंक से भी आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
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