चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पिछड़ा वर्ग BC (B) को बड़ी सौगात दी है. इन्हें भी अब पिछड़ा वर्ग BC (A) की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षण का लाभ मिलेगा. BC (A) को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं BC (B) को 5% आरक्षण दिया जाएगा. सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पारित कर दिए गए है.
विधानसभा में विधेयक पारित
विधानसभा में पारित किए गए विधेयक के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग A की 18.93% और पिछड़ा वर्ग B की 15.05% आबादी है. पंच- सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य तथा नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों में BC (B) को आरक्षण का लाभ मिलेगा. विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पारित कर दिए गए हैं.
चुनाव कराने की तैयारी में सरकार
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल पास होते ही आगामी निकाय चुनावों में BC (B) को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश सरकार जनवरी 2025 में नगर निगमों के साथ ही नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के रिक्त पदों पर चुनाव कराने की तैयारी में है. निकाय चुनाव में आरक्षण से BC (B) के लिए कई सीटें आरक्षित होंगी. वहीं, BC (B) श्रेणी को दिए जाने वाले आरक्षण से BC (A) श्रेणी के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
कांग्रेस विधायक ने की वकालत
कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने बिल पर चर्चा के दौरान नगर पालिकाओं, नगर परिषद और पंचायतों में BC (A) और BC (B) के लिए 27% आरक्षण देने की वकालत की. उन्होंने कहा कि आरक्षण कुल जनसंख्या में से पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए.
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