हरियाणा में अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पेश

चंडीगढ़ | हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की तरफ से कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए विधेयक पेश किया गया है. मुख्यमंत्री ने 18 नवंबर को हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पेश किया. इस पर करीबन सवा घंटे तक लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया. साथ ही, आग्रह किया कि यह विधेयक पारित किया जाए.

Nayab Singh Saini

विधायक पारित होने की हुई घोषणा

स्पीकर हरविंद्र सिंह कल्याण ने सदन से पूछा और हां की जीत होने पर विधेयक पारित होने का ऐलान किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने विधेयक पर कहा कि सरकार इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करें, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस विधायकों की ओर से उठाए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटीज स्वायत्त संस्थाएं हैं. उनके बारे में विचार किया जा रहा हैं, लेकिन 50,000 रुपये से ज्यादा वेतन पाने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर्स को जॉब की गारंटी देने के लिए विधेयक लाए जा रहे हैं.

इन कर्मचारियों के लिए भी लाया जाएगा विधायक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्स नीति के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिर्वत की तिथि तक सुरक्षित करने का फैसला किया है. इसी उद्देश्य के लिए सरकार हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2024 लाई है. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 रुपये  के वेतन की सीमा से ऊपर के कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए भी विधेयक लाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह बात ‘हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा- की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024’ पर चर्चा के दौरान कही.

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विधायक के अनुसार यह कर्मचारी होंगे पात्र

  • ‘पात्र संविदात्मक कर्मचारी’ से अभिप्राय नियत तिथि (15 अगस्त, 2024) को सरकारी संस्था में संविदा, तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी से है.
  • ‘सरकारी संस्था’ से अभिप्राय कोई विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण, जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी, इस अधिनियम के शुरू होने से काम कर रहा है उससे है.
  • ‘पात्र संविदात्मक कर्मचारी’ वह होगा, जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित गया है और जो नियत तिथि (15 अगस्त, 2024) को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और हर महीने 50,000 रुपये तक का पारिश्रमिक ले रहा है.
  • जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का  परिनियोजन नीति 2022 (डिप्लायमेंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सस पॉलिसी, 2022) के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित (डिप्लाय) किया गया है और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था में सेवा दे रहा है.
  • नियत तिथि (15 अगस्त 2024) को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो. सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी, जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया था.
  • इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी सम्मिलित रहेगी. नियोजन के सालों की संख्या की गणना के प्रयोजनों के लिए किसी संविदात्मक कर्मचारी, जिसने 1 कैलेण्डर वर्ष में कम- से- कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक पूरे साल के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा.
  • इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः भुगतान वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो या जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो या जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो.
  • नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या जिसकी सेवा इस अधिनियम के शुरू होने की तिथि को या पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा खत्म कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो.
  • पात्र संविदात्मक कर्मचारी, सरकारी संस्था में लगातार काम करता रहेगा, जब तक वह 58 साल का नहीं हो जाता.
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इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः भुगतान वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, या जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो या,जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो या,जो नियत तिथि को 58 साल का हो चुका है या जिसकी सेवा इस अधिनियम के पआरम्भ की तिथि को या उससे पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा खत्म कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो.

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