नया फरमान: नहरों मे नहाने पर लगा प्रतिबंध, नहाते मिलने पर होगी जेल

रोहतक ।  जिले में स्थित नहरों में नहाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. बता दें कि संबंधित थाने के एसएचओ ऐसे लोगों पर  कार्रवाई करते नजर आएंगे, जो नहरो में नाहने के लिए आते हैं. साथ ही सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता भी पुलिस का सहयोग करेंगे. आए दिन नहर में हादसों की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया. अगर पुलिस ने किसी तरह की लापरवाही की,  तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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नहरों में नहाने पर लगा प्रतिबंध 

वहीं जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जवाहरलाल नेहरू कैनाल, यमुना जल सेवाए और जिले से होकर गुजर रही अन्य नहरो में नहाने पर प्रतिबंध लगाया है. इन आदेशों में कहा गया है कि जिस भी एसएचओ के क्षेत्राधिकार में यह नहरे आती है, वह इन आदेशों को लागू करने के लिए अधिकारी को निर्देश दे. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यमुना जल सेवा सर्कल का अधीक्षण अभियंता आदेशों को लागू करवाने से संबंधित सदस्यों का सहयोग करेगा.

 

 प्रशासन ने लिया एक्शन

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि गर्मियों में जवाहरलाल नेहरू कैनाल, यमुना जल सेवाएं कैनाल तथा जिले में गुजर रही अन्य नहरों मे कुछ लोग स्नान करते है, जोकि जान माल के लिए खतरा है. बहुत बार तो पानी में डूबने की वजह से लोंगो की मौत भी हो जाती है. गौरतलब है कि जेएलएन और भालोठ ब्रांच में डूबने से 70 से 80लोगों की मौत भी हो चुकी है.

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