गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मकान के नक्शों का उल्लघंन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई अमल में लाने की तैयारियां शुरू कर दी है. जिले में अवैध रूप से भवनों का निर्माण व रिहायशी क्षेत्र में भवन का व्यवसायिक प्रयोग करने वालों पर अब निगम की तरफ से भवन में तोड़फोड़ के साथ उससे जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी.
बिना नक्शा पास कराए किए गए हैं निर्माण
नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में ऐसे भवनों की संख्या का आंकड़ा 3 लाख से अधिक हैं, जिनका निर्माण बगैर नगर निगम से नक्शा पास कराए हुआ है. वर्तमान में भी बिना नक्शा पास कराए 1 हजार से ज्यादा भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है. बिना नक्शा पास कराए पांच से 6 मंजिला मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे न केवल हादसा होने का अंदेशा बना रहता है बल्कि नगर निगम को भी राजस्व घाटा झेलना पड़ता है.
3 गुना वसूला जाएगा प्रोपर्टी टैक्स
हरियाणा सरकार व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन कर हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को लागू कर दिया है. अधिनियम की धारा 87, 87D और 87E बनाईं गई है, जिसके तहत अगर नगर निगम के दायरे में कोई भवन मालिक निगम की बिना अनुमति या निगम से बिना नक्शा पास करवाए भवन निर्माण, बने हुए मकान के ऊपर नया निर्माण या फिर रिहायशी क्षेत्र में संपत्ति का व्यवसायिक प्रयोग में ला रहा है.ऐसे लोगों से इस अधिनियम के तहत संपत्तिकर को दोगुना वसूलने का प्रावधान किया गया है.
यानि संपत्ति मालिक नगर निगम को प्रति वर्ष 1 हजार रुपए देता है, तो अवैध निर्माण पर नगर निगम उससे सालाना 3 हजार रूपए संपत्तिकर वसूल करेगा और यह वसूली तब तक जारी रहेगी, जब तक अवैध भवन निर्माण को तोड़ा नहीं जाता है या फिर जिन नियमों का उल्लघंन किया है, उसे सही नहीं किया जाता है.
नोटिस जारी
नगर निगम जोन- 1 के संयुक्त आयुक्त ने नए नियम के तहत 300 से अधिक अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया है. मालिकों को नोटिस देने के साथ एक कॉपी क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को भी भेजी गई है. विंग की तरफ से उन भवन मालिकों की संपत्ति आईडी पर दोगुना संपत्तिकर चढ़ाया जाएगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!