हरियाणा में महिलाओं को ई- रिक्शा खरीद पर सब्सिडी देगी सरकार, पहले दी जाएगी ट्रेनिंग

चंडीगढ़ | हरियाणा की महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सूबे की नायब सैनी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने प्रदेश की 1 हजार महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं, इन महिलाओं को ई- रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि यह योजना सभी जिलों में लागू होगी और इसपर करीब 692 लाख रूपए खर्च होंगे.

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योजना के लिए शर्तें

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा. इस योजना का लाभ केवल प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा. उनके पास प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए. सरकार जिन महिलाओं को ई- रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी, उनमें 400 BPL परिवारों से संबंधित युवतियां व महिलाएं होंगी, जबकि 100 विधवा और बाकी 500 दूसरे वर्ग की महिलाएं होंगी.

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उन्होंने बताया कि ई- रिक्शा चलाने वाली युवतियों व महिलाओं की उम्र 18- 45 साल के बीच होनी चाहिए. सरकार ने बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 1.80 लाख और दूसरी जातियों की आय सीमा 3 लाख रुपये तय की है. विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है.

BPL परिवारों को 50 फीसदी सब्सिडी

प्रदेश सरकार की ओर से ई- रिक्शा खरीद पर BPL परिवारों व विधवा महिलाओं को 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जबकि दूसरे वर्ग की महिलाओं को 30% सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के तहत, ई- रिक्शा चलाने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. लाभार्थियों के चुनाव के लिए पहले आओ- पहले पाओ का प्रावधान रखा गया है.

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