गोहाना । कोरोना संक्रमण से किसी मरीज की मौत होने पर उसके दाह संस्कार के नियमों में बदलाव किया गया है. अगर मृतक शहरी क्षेत्र का है, तो उसका दाह संस्कार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा करवाया जाएगा.
सरकार के फैसले से नगर निकाय को मिली काफी राहत
ग्रामीण क्षेत्र के मृतकों का दाह संस्कार अब संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ को करवाना होगा. इस फैसले से नगर निकाय विभाग के अधिकारियों को काफी राहत मिली है. राज्य सरकार ने मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के साथ ही कोरोना संक्रमण से मौत होने पर दाह संस्कार कराने की गाइडलाइन जारी की थी. जिस अस्पताल में संक्रमित की मौत होगी, उस क्षेत्र में आने वाले नगर निगम नगर परिषद या नगर पालिका के अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी. शवो को शहरों में मुक्ति धामों पर लाया जाता और वहां उनका दाह संस्कार किया जाता. पिछले 1 साल से यह प्रकिया चल रही है. बता दे कि गोहाना उपमंडल में जितने भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है. उनका अंतिम संस्कार नगर परिषद द्वारा करवाया गया है.
बीडीपीओ करवाएगा कोरोना संक्रमित मरीज का दाह संस्कार
सरकार ने इस व्यवस्था में भी बदलाव किया है. जिसके तहत गांव के ग्रामीण की मौत होने पर उसका दाह संस्कार संबंधित क्षेत्र के पंचायत विभाग के बीडीपीओ को करवाना होगा. दाह संस्कार मे केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पहले की तरह ही सावधानी बरती जाएगी. राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद, दाह संस्कार से संबंधित जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है. अगर किसी ग्रामीण की मौत होती है, तो संबंधित क्षेत्र की बीडीपीओ द्वारा दाह संस्कार करवाया जाएगा. शहर के मरीज की मौत होने पर नगर परिषद अंतिम संस्कार करवाएगी.
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