चंडीगढ़ । हरियाणा में रिटायरमेंट के नजदीक वरिष्ठ आईएएस अफसर अब अपने चहेतों को रेवड़ियां नहीं बांट सकेंगे. सेवानिवृत्त होने से पहले प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और सक्षम अधिकारियों के खासमखास को पदोन्नति, नियुक्ति, तबादलों, खरीद व अनुशासनात्मक कार्रवाई में लाभ पहुंचाने पर सरकार ने रोक लगा दी है. सरकार ने कुछ अफसरों की इस तरह की कारगुजारियां सामने आने पर यह पाबंदी लगाने पर निर्णय लिया गया है.
सोमवार को सरकार ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों , बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी व सभी यूनिवर्सिटी के पंजीयक को आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश ने उन सभी वरिष्ठ आईएएस के पर कतर दिए हैं जो सेवानिवृत्त के नजदीक अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने का मंसूबा पाले हुए थे.
सरकार के ताजा आदेशों के बाद इन सभी अधिकारियों को पदोन्नति, तबादलों व अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने संबंधी देने वाले सभी मामले पूर्व अनुमति के लिए मुख्य सचिव को भेजने होंगे. उनकी मंजूरी के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा.
ये सभी मामले मुख्य सचिव को भेजने होंगे
- कार्य आवंटन की निविदा प्रक्रिया, भुगतान व खरीद मंजूरी
- सभी तरह की नई नियुक्तियां
- सभी श्रेणियां के तबादले व पदोन्नतियां
- अनुशासनात्मक मामले जिनमें दोष सिद्ध हुएं हैं.
इसके साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय ने साफ कर दिया है कि इन आदेशों को न मानने वाले आइएस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक व दंडनीय कार्यवाही , हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रुल्स 2016 के अंडर रुल 12 के तहत कार्यवाही होगी.
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