नई दिल्ली । सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है. पेंशन विभाग, लोक शिकायत विभाग और कार्मिक विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले भारत सरकार के सभी कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधाएं प्रदान की है. योग्यता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पहले वाली पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने की छूट प्रदान की गई है. 31 मई 2021 से इस छूट का लाभ उठाया जा सकेगा.
केंद्र सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना से पुरानी पेंशन स्कीम में नए कर्मचारी भी शामिल हो पाएंगे. पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए इच्छुक कर्मचारी 31 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं. रेल मंडल के 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा.
प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पहले भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को लागी लागू किया हुआ है और पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है. अब वर्तमान में चल रही नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायर कर्मचारियों को पेंशन बहुत कम मिलेगी. इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने के लिए पूरे देश भर के ट्रेड यूनियन ने आंदोलन छेड़ा हुआ है.
जानें क्या है नई पेंशन स्कीम
आंदोलनकारियों का कहना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 से पहले नौकरियों के लिए आवेदन किया था और आवेदन के समय पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी. नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 2 साल का वक्त लग जाता है. इसलिए ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन दी जाए .
इस प्रकार करें अप्लाई
अब 1 अप्रैल 2004 से पहले नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले और जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2004 के पश्चात हुई है , ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए कर्मचारियों को अपने विभाग के कार्मिक शाखा में जाकर अप्लाई करना होगा. इसमें कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम को छोड़ने एवं पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने की शपथ लेनी होगी. 31 मई 2021 आवेदन करने की अंतिम तारीख है.
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