पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा मास्क से नाक नहीं ढकी हो तो काट दो चालान

चंडीगढ़ । हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मास्क सही तरीके से नहीं पहनने वालों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि वे मास्क को नाक से नीचे पहनने वालों को बगैर मास्क का मानते हुए सख्ती से चालान काटने के आदेश जारी करें.

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मामला अंबाला की जेल में बंद एक कैदी की याचिका से जुड़ा हुआ है. कैदी ने हाईकोर्ट में बताया कि वह कोरोना संक्रमित हैं और जेल में मास्क से लेकर मेडिकल तक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए कोरोना को लेकर तीनों प्रदेशों से जबाब तलब किया था. तीनों के जबाव मिलने के बाद अब हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

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हरियाणा सरकार ने बताया कि उन्होंने हर जिले में एक कमेटी बनाई है जिसमें अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य को शामिल किया जाएगा. हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने भी ऐसी कमेटी बनाने पर सहमति जताई. चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि स्थिति को काबू करने के लिए वार रुम की स्थापना की गई है. स्थिति का आंकलन करने के बाद हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को आदेश दिए कि बिना मास्क पहने व जिन लोगों ने मास्क ढंग से नहीं पहना हुआ है, उनके सख्ती से चालान किए जाएं.

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एडवोकेट नवकिरण सिंह की एक दलील पर हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को सख्त आदेश दिए हैं कि जो निजी अस्पताल कोरोना काल के दौरान अत्याधिक फीस वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएं.

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