फरीदाबाद । शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरीदाबाद मजिस्ट्रेट डॉ गरिमा मितल ने जिला के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक सप्ताह के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लाकडाउन रहेगा. धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जोन एक में ईएसआई सेक्टर 7 व सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 7 के अन्तर्गत आने वाले सेक्टर 8,9,10,11 ,14,15 व 15 ए शामिल हैं. इन क्षेत्रों में 1292 कोरोना एक्टिव केस है.
दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएचसी खेड़ी कलां का कवरेज एरिया शामिल हैं. इसके अधीन ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78,79 शामिल हैं. इस जोन में 2387 कोरोना एक्टिव केस है.
तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआइटी 1 से 5 जिसमें एसजीएम नगर व सैनिक कालोनी ( सेक्टर 48,49 ) का क्षेत्र शामिल हैं.इस क्षेत्र में फिलहाल 1752 कोरोना एक्टिव केस है.
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके अलावा आइपीसी की धारा 188 के तहत भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लगातार बढ़ते संक्रमित केसों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए जिला में धारा 144 भी लागू की गई है जिसके अंतर्गत 4 या उससे अधिक लोगों के एक जगह पर बगैर अनुमति के इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी.
जिले के आईटी व कारपोरेट कंपनी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश दिए गए हैं. वहीं सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी भी हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार काम करेंगे. अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आयोजन के लिए हाल के अंदर 30 ,खुले मैदान में 50 व्यक्ति ही आयोजन में शामिल होंगे.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!