कोरोनाकाल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ी बिजली की दरें

चंडीगढ़ । हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन की तरफ से बिजली का 2021-22 का नया टैरिफ जारी किया गया है. इसके मुताबिक हरियाणा में बिजली बिलों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि उद्योगों के साथ-साथ कई कैटेगरीयों को राहत प्रदान की गई है. घरेलू गैस उपभोक्ताओं को एचटी लाइन में मर्ज कर दिया गया है. इससे उन्हें 10 पैसे प्रति यूनिट का लाभ प्राप्त होगा. इसके अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग दुकानदारों का ही है.

SMART METER

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता चेंबर, श्मशान घाट, पूजा स्थल आदि क्षेत्र भी इस कैटेगरी में शामिल है. इंडस्ट्री के फिक्स चार्ज को भी ₹170 प्रति किलो वाट से घटाकर ₹165 प्रति किलो वाट कर दिया गया है. 1 अप्रैल से यह नया टैरिफ प्लान लागू माना जाएगा.

यह भी पढ़े -  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने HSSC पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, महिला उम्मीदवार को नियुक्ति देने का भी आदेश

किस कैटेगरी के हैं कितने उपभोक्ता

घरेलू उपभोक्ता: हरियाणा में वर्तमान में 55 लाख 56 हजार 251 घरेलू उपभोक्ता है. इनके टैरिफ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है. आपूर्ति खपत ₹6.90 पैसे प्रति यूनिट होते हुए भी, इन्हें टैरिफ की दरों में बड़ी राहत प्रदान की जा रही है. अब पहले के जैसे 0 से 50 तक ₹2 प्रति यूनिट और 51 से 100 तक ₹2.50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाएगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग को मिलेगा लाभ

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं. परंतु थोक आपूर्ति (घरेलू) वाले बिजली उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान की गई है. अब थोक आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं को प्रति महीने फिक्स चार्ज ₹100 प्रति किलो वाट की अपेक्षा केवल ₹90 प्रति किलो वाट देने होंगे.

इंडस्ट्री: टीओडी में बिजली कम दर पर उपलब्ध होगी. फिक्स चार्ज में भी कटौती की गई. इसकी दरों में राहत दी गई है. जो नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:30 बजे तक के स्लॉट के लिए होंगी. जिससे एचटी उपभोक्ताओं को पीक ऑवर से ऑफ ऑवर अवधि की तरफ प्रेरित किया जा सके.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit