भिवानी । कार्यालय अधीक्षक जिला कार्यालय भिवानी द्वारा यह सूचना साझा की गई है कि जिला जेल भिवानी में हरियाणा सरकार की out sourcing policy part -1 तिथि 06-04-2015 के तहत कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसी प्रतिष्ठित फर्म/ एजेंसी द्वारा एक कुक को लगाया जाना है. इच्छुक सेवा दाता एजेंसी/फर्मो से सीलबंद टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं. हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता पंजीकृत आउटसोर्सिंग प्रतिष्ठित एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर, ई. पी. एफ, ई.एस.आई, पैन नंबर और जीएसटी नंबर इत्यादि का होना आवश्यक है.
कार्य का विवरण – इस पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार को बॉर्डर स्टाफ के लिए खाना तैयार करना है.
अवधि – 1 वर्ष या स्थाई नियुक्ति तक जो भी पहले हो.
कुछ अन्य नियम व शर्तें
- निविदाएं 10 मई 2021 को सांय 5:00 बजे तक अधीक्षक जिला जेल भिवानी के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है उसके बाद कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं की जाएंगी.
- निविदाएं 11 मई 2021 को सुबह 11:00 बजे अधीक्षक जिला जेल भिवानी के कार्यालय में खोली जाएंगी. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक जिला जेल भिवानी का होगा.
- सेवा प्रदाता एजेंसी या फॉर्म 5 वर्ष से स्थापित होनी चाहिए तथा 3 वर्षों का कुल कार्य अनुभव तथा सरकारी विभाग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है.
- हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन दिनांक 6 अप्रैल 2015 द्वारा निर्धारित दर या समय-समय पर संशोधित डीसी रेट से कम कर्मचारी का मानदेय नहीं होना चाहिए.
- निविदा स्वीकार हो जाने के बाद एजेंसी को 24 घंटे के अंदर अंदर 20000-00 प्रतिभूति राशि FDR के रूप में अधीक्षक जिला जेल भिवानी के नाम में जमा करवानी होगी. जमा प्रतिभूति राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा. सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि को जब्त किया जा सकता है या टेंडर रद्द भी किया जा सकता है.
- कर्मचारियों के वेतन ई.पी.एफ तथा ई.एस.आई की अदायगी सरकार के नियमों के अनुसार कर्मचारियों के खातों में जमा करना होगा.
- सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी का संपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा,तथा कर्मचारी को पहचान पत्र भी सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा दिया जाएगा.
- जब नियुक्त किया गया कर्मचारी अवकाश पर है या फिर अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी का प्रबंध सेवा प्रदाता एजेंसी को ही करना होगा.
- कार्यालयों द्वारा बिलों का भुगतान समय पर न किए जाने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन समय पर देंना एजेंसी के लिए अनिवार्य है.
- सरकार से बजट प्राप्त होने के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी के बिलों का भुगतान किया जाएगा.
- समय-समय पर किए गए सरकार कार्यालय द्वारा संशोधित नियमों को स्वीकार करना आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए अनिवार्य है.
- निविदाएं हरियाणा सरकार के आउटसोर्सिंग पॉलिसी के नियमों के आधार पर मान्य होगी.
- नियमों में परिवर्तन करने या फिर बिना बताए टेंडर रद्द करने का अधिकार अधीक्षक जेल के पास सुरक्षित रहेगा.