चंडीगढ़ | हरियाणा में आज से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए गत वर्ष की थी. इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना ₹6000 सरकार के द्वारा दिए जाएंगे. जिसके लिए वेब पोर्टल दोबारा से शुरू कर दिया गया है.
जो परिवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अटल सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए जिले के सभी सीएससी सेंटर और सरल केंद्रों को मान्य किया गया है. इस योजना के तहत जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके सदस्यों के जीवन ज्योति बीमा की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
आवेदन की ये हैं शर्तें
जो आवेदक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. जिन आवेदकों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा ऐसे पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹6000 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे.
इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा भी अनिवार्य होगा. दोनों टीमों में ₹200000 की राशि प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त जो परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनकी तरफ से अंशदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
फैमिली आईडी अनिवार्य
जो आवेदक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फैमिली आईडी होना जरूरी है. इसके लिए सलाह दी गई है कि जिन परिवारों की फैमिली आईडी नहीं बनी है वह अपनी फैमिली आईडी जरूर बनवा लें.
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