चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा की है. इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबि़ज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए क्लेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी.
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/ दुकान हो या किराए/ लीज/ लाइसैंस फीस/ तहबाजारी पर दिये गये दुकान/ मकान जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई हैं, के कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत मलकीयत का अधिकार दिया जायेगा.
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिन्हें किराए/ लीज/ लाइसैंस फीस/ तहबाजारी मकान/ दुकान लिए 20 वर्ष हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार, जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की ही छूट दी जाएगी.
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