हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर नई टाइमिंग जारी, इन नियमों में किया गया बदलाव

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया, साथ ही राहतो के लिए नई टाइमिंग जारी की गई. बता दे कि राज्य सरकार ने सभी उद्योगों को चलाने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही राज्य में जिम और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, लेकिन इनके लिए समय तय किया गया है. राज्य सरकार ने राहत को लेकर समय में बदलाव किया है.

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राज्य सरकार ने राहतो को लेकर किया समय में बदलाव 

बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को लॉकडाउन में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को राज्य सरकार की हिदायतो का सही ढंग से पालन करने के निर्देश दिए हैं. वही सरकार द्वारा राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयां चालू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, सभी उद्योगों को आधे कर्मचारियों के साथ काम चालू करने की अनुमति दी गई है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान कोरोनावायरस के मामलों में आई कमी पर खुशी जाहिर की,  साथ ही उन्होंने कहा कि यदि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन सरकार को दोबारा से सख्ती करनी पड़ेगी. राज्य में 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई गई है.

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उन्होंने बताया कि इसके तहत दुकाने सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगी . वही शॉपिंग मॉल सुबह 10:00 बजे खुलेंगे और रात 8:00 बजे बंद होंगे. रेस्टोरेंट्स  और बार सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुले रह सकेंगे, लेकिन उन में बैठने की क्षमता के आधे लोगों को ही आने की मंजूरी होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन में हमने उद्योग धंधों को बंद नहीं किया, केवल अंदरूनी इलाकों में स्थापित इकाइयों को ही लॉकडाउन में बंद किया गया था. जिम संचालकों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक जिम खोलने की अनुमति दी है. यहां भी शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

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ये हैं राहतें और नई टाइमिंग

  • राज्‍य में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी.
  • शापिंग माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे.
  • रेस्‍टोरेंट, बार (होटल व माल्‍स) सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। लेकिन, क्षमता से आधे लोगों को ही अनुमति.
  • खाने की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी.
  • जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे.
  • गोल्‍फ कोर्स के क्‍लब हाउस, रेस्‍टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
  • राज्‍य में खेल गतिविधियां भी शुरू होंगी.
  • धार्मिक स्‍थानों पर 21 लोगों को आने की अनुमति होगी.
  • शादी, दाह संस्‍कार व शव दफनाने की प्रक्रिया में 21 लोगों को ही अनुमति. अन्‍य आयोजनों में 50 लोगाें के ही शामिल होने की अनुमति.
  • शादियों में बरात को एक जगह से दूसरे जगह जाने की अनुमति नहीं.
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